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भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट - नियमावली

"हर पल एक कदम साथ है"

Bharat Self Care Trust (BSCT) की स्थापना 25 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश में कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी, केंद्रीय, निगम, संविदा व निजी कर्मचारियों के सहयोग हेतु की गई।

ट्रस्ट का उद्देश्य कठिन समय में एक-दूसरे का आर्थिक सहयोग प्रदान करना, सामाजिक दायित्व निभाना और समाज में एकता व सहयोग की भावना को मजबूत करना है।

BSCT में सदस्यता पूर्णत: स्वैच्छिक है। कोई भी सदस्य बिना किसी प्रकार के दबाव के, सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए www.bharatselfcaretrust.com के माध्यम से जुड़ सकता है।

भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट किसी भी कर्मचारी को बाध्य करके भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट से नहीं जोड़ा जाता बल्कि कर्मचारी अपने स्वेच्छा से जुड़ते हैं।

BSCT के सदस्यों हेतु नियम एवं शर्तें

1. (BSCT) भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट की सदस्यता में निम्नलिखित वर्गों से जुड़े व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं—

  • पुलिस विभाग, रेलवे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, इंडियन आर्मी, स्वास्थ्य विभाग, विकास विभाग (लखनऊ), न्यायालय विभाग, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, पावर ग्रिड, बीएचईएल (BHEL), सेल (SAIL), पंचायती राज विभाग तथा चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कर्मचारी।
  • इसके अतिरिक्त, अन्य सभी सरकारी विभागों में कार्यरत स्थायी / संविदा / आउटसोर्सिंग कर्मचारी एवं अधिकारी भी BSCT की सदस्यता ले सकते हैं।
  • वित्तविहीन विद्यालय, कॉलेज एवं मदरसा में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा प्रबंधक भी BSCT की सदस्यता हेतु पात्र हैं।
  • प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स सहित किसान, मजदूर, व्यवसायी, कारीगर, गृहिणी तथा छात्र-छात्राएं भी BSCT परिवार की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।

2. भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट (BSCT) से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना एवं संबंधित पंजीकरण फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

  • BSCT द्वारा टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप आधारित आधिकारिक ग्रुप संचालित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से समय-समय पर सहयोग संबंधी जानकारी, नियम, निर्देश एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं सदस्यों को प्रदान की जाती हैं।
  • इसके अतिरिक्त, आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु पोल (मतदान), सुझाव एवं विचार-विमर्श भी ग्रुप के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
  • इसी कारण, BSCT का सदस्य बनने के साथ-साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं से अपडेट रहने हेतु यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक सदस्य सप्ताह में कम से कम तीन (3) बार टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य देखे एवं अपडेट रहे।
  • यदि कोई सदस्य टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप को नियमित रूप से नहीं देखता और उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसके लिए संबंधित सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा।
  • फिर भी, BSCT द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जन-प्रतिनिधियों एवं ट्रस्ट से जुड़े माध्यमों के द्वारा भी आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण किया जाए।
  • भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट की स्थापना दिनांक 25/04/2025 से की गई है, तथा स्थापना के प्रथम दिवस से ही सदस्यता संबंधी सभी नियम एवं शर्तें प्रभावी हैं।

3. आवश्यक सूचना व्यवस्था

अत्यंत आवश्यक एवं आपातकालीन सूचनाओं के त्वरित प्रसारण हेतु बल्क टेक्स्ट मैसेज (Bulk SMS) सुविधा प्रारंभ करने के लिए TRAI से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। (यह नियम व्यवस्था शुल्क लागू होने की तिथि से प्रभावी है तथा TRAI की अनुमति प्राप्त होते ही इसे मूल स्वरूप में लागू कर दिया जाएगा।)

(A) नोट - अगर भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट से जुड़ा कोई सदस्य किसी भी अन्य सम विषयक ट्रस्ट का प्रचार प्रसार करता है या ऐसी किसी ट्रस्ट का पदाधिकारी बनता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

ऐसे सदस्य पूर्व में किए गए सहयोग के बदले किसी भी प्रकार का लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के साथ अभद्रता, डराने, धमकाने वाले की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

(B) संस्थापक मंडल वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामले में जहां उचित समझेंगे अपने स्तर से परिक्षण करने व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे कोई भी सदस्य /नाॅमिनी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगा बल्कि टीम द्वारा वैधानिकता के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर नैतिक रूप से आर्थिक सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा।

किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली के प्रति ही मान्य होगी ।

नोट- सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक के नॉमिनी को दिया जाएगा अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग ही प्राप्त होगा तथा आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा।

यदि किसी सदस्य को गंभीर बीमारी है और उसकी मृत्यु किसी अन्य कारणो से होती है तो उसे अन्य कारण का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ऐसे प्रकरणों में प्रदेश कोर ट्रस्ट / संस्थापक मंडल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

  • BSCT व्यवसाय पेशा की भावना से ऊपर उठकर आर्थिक मदद करना है।
  • BSCT की सदस्यता हेतु प्रदेश का स्थाई निवासी होना या उत्तर प्रदेश में सरकारी/ प्राइवेट किसी पद पर कार्यरत होना अनिवार्य है।
  • सदस्यता प्राप्त करने की उम्र सीमा 18 वर्ष लेकर 55 वर्ष तक रहेगा जबकि एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 65 वर्ष उम्र तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति है सदस्यों की 65 वर्ष उम्र पूरा होते ही स्वत: सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
  • समस्त नियमों व शर्तों के अनुसार www.bharatselfcaretrust.com वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सदस्यता लिया जा सकता है।
  • समस्त सदस्यों को वार्षिक ₹50 भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट को दान देना अनिवार्य है।

1.(A) हर वर्ष ट्रस्ट को ₹50 वार्षिक दान देने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा अर्थात BSCT की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट को वार्षिक दान दिए हुए 1 वर्ष पूरे होने के बाद 30 दिन के अंदर वार्षिक दान देकर अपने प्रोफाइल में ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शॉट अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2.(B) यदि भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट के किसी वैधानिक सदस्य की आकस्मिक दु:खद निधन हो जाता है तो BSCT से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमों अनुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग भेजेंगे। आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डीटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन का राशिद अपलोड करना भी अनिवार्य है । वर्तमान में आर्थिक सहयोग प्रति सदस्य न्यूनतम ₹50 निर्धारित किया जा रहा है सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम घटाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

3.(C) समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 6 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 6 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 30 जून की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

4.(D) BSCT वैधानिक सदस्यता के लिए लाक इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य हैं। एवं लाक इन पीरियड के बाद कल 90% सहयोग करना अनिवार्य हैं। सदस्यता से लेकर मृत्यु की तिथि तक दो वर्ष से अधिक समय अंतराल की तिथि मैं मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व के बीच हुई कल सहयोग 90% सहयोग होना अनिवार्य चाहिए।

5.(E) सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।

6.(F) यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही खुद सदस्य की हत्या की है तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जाएगा ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक से संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

7.(G) 90% सहयोग की व्याख्या - यदि कोई सदस्य पिछले दो या उससे अधिक वर्ष से BSCT से जुड़ा है और उसके कुल सहयोग 90% है और उसकी मृत्यु बीमारी से होती है तो वह वैधानिक माना जाएगा भले ही एक साथ लगातार सहयोग न हुआ हो ऐसी स्थिति में उसे लाभ मिलेगा और क्योंकि 90% सहयोगपूर्ण हैं और 2 वर्ष से पुराना है तो माना जाएगा कि जुड़ते समय वह स्वस्थ था।
(यह नियम स्थापना के समय से ही लागू है)

नोट - किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी ।

नोट - भविष्य में BSCT के वैधानिक सदस्यों के लिए मार्ग दुर्घटना व गंभीर बीमारी के इलाज हेतु योजना का नियम बनाया जाएगा।

BSCT परिवार के सदस्यों की संख्या लगभग एकलाख पूरा होने पर ही सदस्यों के गंभीर वह अति गंभीर बीमारियों मे इलाज हेतु योजना शुरू किया जाएगा।

बेटी विवाह योजना की नियमावली

1.(A) बेटी विवाह शगुन योजना BSCT का जो सदस्य की सदस्यता 5 वर्ष पुरानी हो उसे सदस्य के बेटी विवाह में 2 से 5 लाख तक का सहयोग किया जाएगा बेटी के माता-पिता का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

2.(B) सदस्य द्वारा सदस्यता तिथि से बेटी की विवाह तिथि तक इस योजना में 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है यदि सदस्य द्वारा बेटी विवाह शगुन योजना में 90% अवसरों पर सहयोग नहीं किया गया है तो आवेदन हेतु पत्र नहीं होगा। 

3.(C) इस योजना में पात्रता हेतु दिवंगत सदस्य के परिवार को सहयोग मामले में भी वैधानिक होना अनिवार्य है BSCT का वैधानिक सदस्य ही बेटी विवाह शगुन योजना में पात्र है जो सदस्य नियम अनुसार दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को सहयोग नहीं किया है वह सदस्य बेटी विवाह शगुन योजना में पत्र नहीं हैं।

3.नोट - बेटी विवाह शगुन योजना में लाभार्थी सदस्य द्वारा लाभ के बाद न्यूनतम 10 वर्ष तक एक बेटी विवाह शगुन योजना के 90% अवसरों पर आर्थिक सहयोग करना और सामाजिक निधन और गंभीर बीमारी इलाज आर्थिक मदद हेतु स्वत: अवैधानिक हो जाएगा। यदि बेटी विवाह शगुन योजना में लाभ प्राप्त करने के बाद लाभार्थी इस योजना में आगामी 10 वर्षों तक 90% अवसरों पर सहयोग नहीं किया तो उक्त लाभार्थी BSCT के समस्त आर्थिक लाभ योजना में स्वत: अपात्र हो जाएगा।

  1. सदस्य के अधिकतम 1 जैविक पुत्रियां ही बेटी विवाह शगुन योजना में ही आर्थिक मदद हेतु पात्र है।
  2. सदस्य के स्वयं के विवाह पर बेटी विवाह शगुन योजना लागू नहीं है। 
  3. यदि पति-पत्नी दोनों सदस्य हैं तो पति-पत्नी में से कोई एक ही इस योजना में लाभ के पात्र हैं पति पत्नी दोनों में से कोई एक ही बेटी विवाह   योजना में लाभ हेतु आवेदन कर सकेगा।
  4.  बेटी विवाह शगुन योजना में आवेदन हेतु सदस्य की जी बेटी की विवाह के लिए मदद होना है वह बेटे भी BSCT का सदस्य जरूर होना चाहिए ऐसा इसलिए की कोई सदस्य अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष उम्र से पूर्व न करें ताकि बाल विवाह पर रोक भी  लगे।
  5. BSCT सीधे बेटी के पिता के खाते में सहयोग करवाती है इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार के न्यायिक या कानूनी चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं है बेटी विवाह शगुन योजना में सहयोग प्राप्त करना सिर्फ नैतिक अधिकार है कानूनी अधिकार नहीं है।

(यह नियम स्थापना के समय से ही लागू है) 

समय-समय पर नियमों में बदलाव होते रहेंगे और नवीनतम नियमावली के लिए वेबसाइट पर जाएं वेबसाइट पर वर्णित नियमावली ही अंतिम और सर्वमान होगी।

जय BSCT.         तय BSCT 

BSCT सर्व समाज के लिए बनाया गया पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहयोग का गैर राजनीतिक मंच है

अधिक जानकारी के लिए नियमावली पढ़ें नियमावली ही सर्वोपरि है।

मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण